कार के विंडशील्ड पर अब ये मार्किंग अनिवार्य, ट्रैफिक नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव

डेस्क : कृपया ध्यान दें कि अब कारों के लिए अपनी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और मोटर वाहन पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी की। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने के लिए, अपनी कार की सामने की खिड़की पर दोनों जानकारी दर्ज करें। साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी नियमों में बदलाव को लेकर अधिकारियों से फीडबैक मांगा है. इसलिए, विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में, सभी ड्राइवरों को जल्द ही दो स्टिकर अपने शीशों पर चिपकाने होंगे।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के प्रारूप के अनुसार वाहन की विंडस्क्रीन पर तिथि, माह एवं वर्ष के प्रारूप में फिटनेस। प्रमाण पत्र की सूचना देनी होगी। साथ ही वाहन पर निर्धारित तरीके से मोटर वाहन पंजीकरण चिह्न भी लगाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहन, मध्यम माल, यात्री वाहन और हल्के मोटर वाहनों के मामले में, इसे विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में, यदि विंड स्क्रीन लगाई जाती है, तो स्क्रीन के ऊपरी बाएं किनारे पर जानकारी प्रदर्शित होगी।

इसके अलावा, मोटरसाइकिल के मामले में, यह वाहन के स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित होगा। यह नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी सार्वजनिक की। इसलिए वाहन मालिक समय रहते नियमों का पालन करें।