आपकी ट्रेन टिकट पर कोई ‘दूसरा व्यक्ति’ भी कर सकता है सफर! जानिए- क्या कहता है नियम..

डेस्क: भारतीय रेलवे भारतीय नागरिकों का सिर्फ यात्रा करने का जरिया ही नहीं है, बल्कि एक नियोक्ता भी है। क्योंकि रेलवे भारत सरकार का एक अंग भी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता करता है, लेकिन इसी बीच आप लोगों को रेलवे से जुड़े कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं, जो शायद कम ही लोग जानते होंगे

बता दें कि लंबी दूरी यात्रा करने के लिए अधिकतर लोग ट्रेन यात्रा करना पसंद करते हैं, ऐसे में भारतीय रेलवे का कर्तव्य बनता है कि यात्रियों का सही ढंग से हिफाजत करें, इसके लिए रेलवे ने कई सारे नियम बनाए है, ताकि सफर के दौरान उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपके मन में एक सवाल जरूर घूमता होगा, क्या एक टिकट के बदले दूसरा यात्री सफर कर सकता है, अगर आपको इस बारे में पता नहीं है, तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। दूसरों के टिकट पर ट्रेन में सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे ने एक खास नियम बना रखा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…

क्या एक टिकट के बदले दूसरे यात्री सफर कर सकता है: बता दे की कुछ वर्षों पहले भारतीय रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कि कोई भी रेल यात्री अपनी कंफर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करने के लिए ट्रांसफर कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया है, की यदि कोई यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा है, तो वह अपना टिकट परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करने के लिए दे सकता है। हालांकि, इसके लिए सफर करने वाले यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। उसकेे बाद ही सफर के लिए उसको अनुमति मिलेगी।

तो इस नियम के माध्यम से आप कर सकते हैं: बता दे की यात्रियों को आवेदन के साथ यात्री को ट्रेन टिकट की कॉपी, अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ (Id Proff) और जिस व्यक्ति के टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ ब्लड रिलेशन के संबंध में डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। उसके बाद रेलवे अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर हो जाएगा।