न्यूज डेस्क : देश में वोटर आईडी बनाने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होना आवश्यक है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव किए हैं। दरअसल अब 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीते गुरुवार को चुनाव आयुक्त ने इसकी घोषणा की। इसके तहत अब कोई भी 17 साल आयु वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम एनरोल कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरे हो जाने के लिए इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब 17 साल से अधिक के युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 18 वर्ष की आयु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की ओर से सभी प्रदेशों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। जिससे युवाओं को आवेदन देने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो अब 17 साल से अधिक उम्र के युवा वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं।
बतादें कि महाराष्ट्र में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बीते 25 जुलाई को महाराष्ट्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ईसीआई आगामी एक अगस्त से वोटर आईडी को आधार से जोडने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान शुरू करने जा रहा हैं।