न्यूज़ डेस्क: आज के जमाने में दुनियां काफी आगे है। इस बढ़ते दुनिए में लोगों को बहुत सी चीजों से अवगत रहना पड़ता नहीं तो उन्हें कई सारे हानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही इस मल्टीनेशनल कंपनियों के दौर में लोग अपने सुविधा के अनुकूल बहुत ही जल्दी-जल्दी नौकरी बदल लेते हैं। वहीं उनके नई कंपनी में जाने के बाद नया पीएफ एकाउंट बिना UAN में बदलाव किए चलता रहता है।
परंतु ऐसेमें पिछली नौकरी का पीएफ (PF account) इस नए वाले में नहीं जुड़ता। इसमें हानि कर्मचारियों को है क्योंकि पहले वाले पीएफ नए वाली कंपनी में मर्ज ना होने पर एम्प्लोयी न्यूनतम बैलेंस पर ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन हम जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार अपनी पहली वाली नौकरी का पीएफ जोड़ा जाएगा।
पहले UAN एक्टिवेट करें
अगर आपका UAN एक्टिवेट नहीं हुआ है तो उसे पहले करना होगा। UAN एक्टिवेट करने के लिए आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको Activate UAN Tap पर क्लिक करना है। फिर UAN, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना होगा। यह होने के बाद ऑथराइजेशन पिन जेनरेट होगा। पिन डालने के उपरांत UAN एक्टिवेट कर दिया जाएगा ।
अपने पीएफ खाते को इस प्रकार करें मर्ज
- ईपीएफओ के दो मौजूदा खातों को मर्ज करने के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक साइट पर जाना पड़ेगा।
- आपको सर्विसेज टैब में जाने के बाद वन कर्मचारी – वन ईपीएफ एकाउंट पर दबाना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने पर ईपीएफ खाते को मर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा।
- यहां सदस्य को पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- यूएएन और करंट सदस्य आईडी देना होगा।
- इन सभी विवरणों को भरने के बाद प्रमाणीकरण के लिए एक ओटीपी जनरेट होगा। वो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा।
- ओटीपी देने के उपरांत पुराना पीएफ खाता खुलेगा। एक बार जब पुराना पीएफ खाता दर्ज हो जाता है और घोषणा स्वीकार कर ली जाती है और जमा कर दी जाती है, तो विलय का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।