बड़ी खबर : बिहार में 45 हजार प्रधानाध्यापक व प्रधानध्यापक BPSC से होंगे बहाल, प्रक्रिया शुरू

न्यूज डेस्क : बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी । राज्य के प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 45000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे । बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि इन पदों पर बीपीएससी के माध्यम से बहाल बहाली की जाएगी। यह सभी पद वेतनमान के पद होंगे।

मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई है । यह व्यवस्था राज्य के शैक्षणिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा । इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे जो कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पठन-पाठन की ढांचा को मजबूत करने के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा । बताते चलें कि बीपीएससी के माध्यम से बहाल होने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के लिए राज्य सरकार नहीं योग्यता भी तय कर दिए हैं।

प्रधान शिक्षक पद के लिए तय पात्रता

  • स्नातक एवं डीएलएड / बीटी / बीएड / बीएएड / बीएससीएड बीएलएड की योग्यता अनिवार्य
  • प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी

प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता

  • स्नातकोत्तर एवं बीएड / एमएड पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव
  • सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पे-स्कूल के के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक
  • सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव
  • • सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान प्रभावी होगा
  • नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी ।