Home Loan के जरिए बचा सकते हैं टैक्स, जानें- कैसे लें Income Tax में छूट का फायदा….

Home loan: सरकार की ओर से नया घर खरीदने वाले लोगों के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है. लोगों के लिए सरकार इनकम टैक्स में कई तरह के छूट की योजना से जुड़ने का मौका दे रही है. जिससे लोग कम कीमत में अपना घर खरीद सके और व्यक्ति इनकम टैक्स की बोझ से छुटकारा पा सके. तो आइए जानते हैं सरकार होम लोन पर क्या और कैसे छूट दे रही है ?

होम लोन ब्याज पर कितना छूट ?

इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत भारत सरकार की ओर से होम लोन के लिए एक वित्तीय वर्ष में का गए ब्याज दर पर 200000 रुपए का छूट दिया जा रहा है. इसकी मदद से आम लोगों का बोझ काफी कम हो जाएगा और आसानी से इनकम टैक्स भी से भी छुटकारा मिल जाएगा.

मूलधन की वापसी पर मिलेगा इतना छूट

अब आप होम लोन के मूलधन को बैंक को वापस करने पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं. जो इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए की छूट दी जा रही है. हालांकि इसके लिए एक शर्त है कि आपके घर को कब्जा मिलने के करीब साल के अंदर बेचना नहीं होगा. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो दी गई छूट को इनकम टैक्स में जोड़ दिया जाएगा और आपसे अधिक टैक्स वसूला जाएगा.

घर के पंजीकरण के साथ स्टांप शुल्क पर भी मिल रहा छूट

अगर आप इस वर्ष नया घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो उसे पर का गए पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर भी सरकार की ओर से इनकम टैक्स में छूट दिया जा रहा है. दरअसल, इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए का छूट का सकते हैं.