Income Tax : अब बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं अपना ITR, जानें- पूरी डिटेल….

Income Tax Return फ़ाइल किए जाने का प्रोसेस हो गया है। 31 जुलाई 2023 ITR फाइल कराने की तारीख है। यदि आपने ITR फाइल जमा नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द फाइल कर दे। बता दे, Income Tax रिटर्न फाइल करते समय आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरी होती है।

नौकरीपेशा लोगो के लिए ITR फाइल करते समय आपको फॉर्म 16 की जरूरी होती है। नौकरी करने वालो को फॉर्म 16 उनके ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। हालाँकि जिन कर्मचारियों की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 प्राप्त नहीं होता है। इसके अन्य केस हो सकते है जब वे इसे जारी नहीं करेंगे।

फॉर्म 16 के बिना भी फाइल कर सकते हैं ITR

यदि आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योकि इसके बिना आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है। एक्सपर्ट्स का कहना है की बिना फॉर्म 16 के आप ITR फाइल कर सकते है। फॉर्म 16 टैक्स काटने वाले और जिनका टैक्स काटना है उनके बीच TDS और TCS की डिटेल देता है।

इसके अलावा यह अलग अलग भत्तों और कटौतियों के साथ साथ सैलेरी के रूप में मिलने वाली इनकम के बारे में जानते है। नियमों के मुताबिक, कंपनियों, ऑफिस या फिर नियोक्ताओं को हर साल फॉर्म 16 को 15 Jun या इस डेट से पहले जारी करना होता है।

दो चरणों में होता है फॉर्म 16

आपको बता दे, फॉर्म 16 दो चरणों में होता है। इसका पहला पार्ट ऑफिस या फिर कंपनी की तरफ से Employees की सैलरी से कई तरह से टैक्स की मंथली कटौती के बारे में डिटेल होती है। वहीं इसके दूसरे भाग में ऑफिस की तरफ से दी जाने वाली सैलरी के साथ साथ किसी और इनकम और उस पर काटे गए टैक्स की डिटेल होती है। ऐसे में जानते है कि हम बिना फॉर्म 16 के कैसे ITR फाइल कर सकते है।

फॉर्म 16 के बिना ऐसे फाइल कर सकते हैं ITR

यदि आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है तो आप 26AS के साथ अपनी सैलरी स्लिप के जरिए भी ITR फाइल कर सकते है। कोई भी व्यक्ति TRACES वेबसाइट से या ऑथराइज्ड बैंक कि नेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकता है।

सैलेरी सिल्प में दिखाई सैलेरी के साथ साथ सभी टैक्स कटौती भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को यह भी पता होना चाहिए कि इक्स्ट्रा इनकम, एचआरए पर दावा की गई कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और दूसरे डिटेल्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है।

यदि आप इनकम, टोटल डिडक्शन और टोटल टीडीएस वही रकम है जो की फॉर्म 26AS में दिखाई गई है, तो टैक्स पेयर्स बिना फॉर्म 16 भी अपना Income Tax Return फाइल कर सकते हैं।