डेस्क : देश में तेजी से डिजिटल होने के साथ-साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी में काफी वृद्धि हुई है। इस ठगी का शिकार कई लोग हो चुके हैं। अगर आप भी बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो आज हम आपको कुछ जरूरी प्रक्रिया बता रहे हैं जिनका पालन करके आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
जल्दी कार्रवाई करें : अगर आप Banking Fraud के शिकार हुए हैं तो तुरंत कार्रवाई करें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक अगर आप किसी अवैध इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के शिकार हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी जीरो हो सकती है। लेकिन, यह तभी होगा जब आप अपने बैंक को इस बारे में तुरंत सूचित करेंगे।
3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करें : अगर आप साइबर फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए हैं और आपके अकाउंट से पैसा चला गया है तो तीन दिन के अंदर इसकी शिकायत जरूर करें। इसके लिए आप https://www.cybercrime.gov.in/ पर या स्थानीय थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं।
पैसा वापस किया जाएगा : अगर आप साइबर फ्रॉड के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं तो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आपको 10 दिनों के अंदर रिफंड मिल सकता है. अगर आप बैंकिंग या ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो चुप न रहें। रहना। संबंधित जानकारी के साथ आप लिखित में यह जानकारी बैंक को दें और शिकायत दर्ज कराएं।
ये है हेल्पलाइन : आपको बता दें कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाव के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 भी शुरू की है। हालांकि अभी इसकी सुविधा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों में ही उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2009 से सितंबर 2019 के बीच ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के जरिए 1.17 लाख लोगों को 615.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।