Bank डूबने पर खाताधारकों का पैसा मिलता है या नहीं? यह जान लीजिए सब कुछ..

डेस्क : देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसके चलते कई बैंकों की हालत भी नाजुक है। ऐसे में यदि बैंक डूब जाता है तो आपके जमा पैसा का क्या होगा? जी हां ये एक विचार करने वाली बात है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखते हैं। ऐसे में बैंक डूब जाए तो लोग क्या करें। दरअसल इसके लिए नियम बनाया गया है। जिसके तहत आपको कुछ पैसे वापस किए जाते हैं। वापस की जाने वाली राशि पहले एक अधिकतम लाख रुपए दिए जाते थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद कानून बदल गया। अब नए नियम के मुताबिक ग्राहक को 1 लाख रुपए की जगह अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि बीमित राशि की लिमिट करीब 28 सालों बाद बदला गया। दरअसल इस नियम के तहत किसी भी बैंक के डूबने या दिवालिया होने पर ग्राहकों के अधिकतम 5 लाख रुपए बिलकुल सेफ रहते है।

DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई बैंक का डूब जाने या दिवालिया होने की स्थिति में DICGC ग्राहक को पैसे वापस करता है। इसके तहत जमाकर्ता के जमा किए गए रकम पर 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। यदि आप एक ही बैंक के कई ब्रांच में खाता खुलवा कर पैसे जमा कर रहे हैं। और बैंक डूब जाता है तो इस स्थिति में आपके कुल राशि के 5 लाख रूपये सुरक्षित माने जाएंगे। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। साफ है कि अगर दोनों 5 लाख से ज्यादा हैं तो 5 लाख ही सुरक्षित माने जाएंगे।

दो खाता होने पर क्या होगा : DICGC की ओर से बीमा की राशि कैलकुलेट करने के दौरान एक बैंक के कई ब्रांच में खाता चलाने वाले व्यक्ति पर ध्यान रखता है। यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग बैंक में पैसे जमा कर रखा है। तो उसे सब के अलग-अलग पैसे वापस किए जाएंगे। यानी की बीमा की 5 लाख रुपए अलग-अलग बैंक से मिलेंगे। इसे ऐसे समझिए कि यदि आपने दो बैंकों में खाता खुलवा रखा है तो यह दोनों बैंक का आपको बीमा के तहत अधिकतम पांच – पांच लाख देंगे। अगर आपका जमा राशि 5 लाख से अधिक है। फिर अधिकतम राशि 5 लाख रुपए ही लौटाए जाते हैं।