Registry : आजकल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कई सारे विवाद हमारे सामने आते रहते हैं। इसमें कई घटना शामिल है जिसमें धोखेधड़ी से किसी की मकान या जमीन हड़प ली जाती है या फिर जबरन किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है।
अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे? सभी लोगों के मन में ऐसा सवाल आता रहता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इन दस्तावेज के आधार पर ही पता चलता है की प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है?
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी के कागज कहीं रखकर भूल जाते हैं या हमसे कहीं गुम हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति इसका फायदा उठाकर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकता है।इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज गुम हो गए हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके बाद FIR की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे।
इसके अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं तो आपको प्रॉपर्टी के कागजात खोने की जानकारी लिखित रूप में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सब रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। इसे लेकर स्टांप पेपर पर आपको अंडरटेकिंग भी जरूर बनवानी चाहिए।
इसमें प्रॉपर्टी के गुम हुए कागज, FIR और अखबार में दिए हुए नोटिस के बारे में पूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपको अंडरटेकिंग करवाने चाहिए।
इस दस्तावेज को नोटिस को पास करवाने के बाद आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कर देना है। आपको इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज पाने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए आवेदन करना होगा।
जब आप इसके लिए अप्लाई करते है तो आपको FIR की फोटोकॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अखबार में प्रकाशित एडवरटाइजमेंट की कॉपी, नोटरी से अटेस्टेड अंडरटेकिंग और प्रोसेसिंग फीस को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपके नाम पर एक डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दी जाएगी।