क्या आप भी MRP पर अलग से भर रहे हैं GST? सरकार ने बताया क्या है फर्जी GST बिल…..

GST : हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में GST को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। GST बिल के नाम पर क्या ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? क्या MRP से ऊपर GST नहीं लगता है? दुकानदार एमआरपी से ऊपर GST वसूल रहे हैं? सरकार ने व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले अधिक शुल्क को लेकर संसद में कई तरह के सवाल किए हैं।

ग्राहकों से ओवरचार्जिंग पर सवाल

लोकसभा सांसद रामदास सी. टाडास ने लोकसभा में सरकार से पूछा था कि क्या कुछ रिटेल व्यापारी MRP के अलावा GST बढ़ाकर GST बिल के रूप में ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले रहे है? इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि ओवरचार्जिंग की कोई भी घटना को लेकर उनके पास कभी शिकायत आई है?

सरकार ने दिया जवाब

इन सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है उन्होंने कहा कि MRP में ही GST शामिल होता है, इसलिए इससे ज्यादा भुगतान आपको नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त भुगतान को लेकर कोई भी शिकायत अब तक सरकार के पास नहीं आई है।

उन्होंने बताया कि सेंट्रल टैक्स फॉर्मेशन के पास अब तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। साथ ही Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (as amended) के नियम 6 के तहत ऐसा प्रावधान है कि हर पैकेज पर घोषणा होनी चाहिए।हर पैकेज पर एक साथ तौर पर घोषणा की जाती है, पैकेज का सेल प्राइस ये साफ दिखाना चाहिए कि वो हर तरह के टैक्स को मिलाकर उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP है।

इसका मतलब होता है कि किसी भी पहले से पैक कमोडिटी के MRP में सभी तरह के टैक्स शामिल होते है। उपभोक्ता विभाग में इसे लेकर 30 दिसंबर 2019 को एक लेटर भी जारी किया था और केंद्र व राज्य के कंट्रोलर्स को फील्ड स्टाफ की तरफ से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा था।