इंसान की मौत के बाद क्या होता है उसके Aadhar Card का? जानिए- क्या कहता है UIDAI…

Aadhar Card : आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज हो गया है। आधार कार्ड (Aadhar Card) में आपकी जन्म तारीख, नाम, पता आदि सभी चीजें दर्ज होती हैं। इसके अलावा आधार कार्ड के साथ अन्य दस्तावेज भी जुड़े हुए होते हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होता है। अगर आपका आधार कार्ड (Aadhar Card) में बैंक खाते से लिंक है, तभी आपके खाते में सरकारी योजनाओं की सब्सिडी आएगी। ऐसे में कई बार सवाल सामने आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके आधार नंबर को किसी और को दिया जा सकता है या इसे सरेंडर किया जा सकता है? या फिर UIDAI किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर सकता है?

आधार कार्ड को कैंसिल करने का सवाल इसलिए भी पैदा हो जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके आधार नंबर से कई बार धोखाधड़ी की जा सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को मृत व्यक्ति के आधार नंबर को लेकर हमेशा सावधानी रखनी चाहिए।

क्या आधार हो सकता है कैंसिल?

आपको बता दे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आधार कार्ड (Aadhar Card) को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता जबकि यह हमेशा के लिए चालू रहता है। इसके साथ ही अब तक UIDAI ने आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का कोई भी नियम लागू नहीं किया है।

इसके साथ ही UIDAI द्वारा मृत व्यक्ति के आधार नंबर को किसी व्यक्ति को अलॉट भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा ना ही अब तक आधार कार्ड को किसी और को अलॉट करने या सरेंडर करने की सुविधा शुरू की गई है। लेकिन आधार कार्ड पर लागू बायोमेट्रिक को जरूर लॉक किया जा सकता है।

ऐसे करें लॉक बायोमैट्रिक

अगर आप भी अपने किसी मृत परिजन का आधार बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हैं तो सबसे पहले www.uidai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद My Aadhar पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Aadhar Service पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें। यहां पर अपने 12 अंकों के आधार नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज करना है। Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। इसके बाद आप बायोमैट्रिक डाटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।

योजना से हटवाएँ नाम

इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत होने से पहले किसी योजना का फायदा या सब्सिडी ले रहा है तो उसके परिजनों को संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ताकि व्यक्ति की मौत होने के बाद उसका नाम योजना से हटाया जा सके।