व्यक्ति की मृत्यु के बाद LIC में जमा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जान लें पूरा प्रोसेस..

न्यूज़ डेस्क : एलआईसी जीवन बीमा हर घर में दस्तक दे चुकी है। ऐसे में यदि आप भी एलआईसी पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। दरअसल, एलआईसी के पॉलिसी खरीदते समय नॉमिनी का नाम देना होता है। नॉमिनी का नाम एक जरूरी प्रक्रिया है। दरअसल पॉलिसी होल्डर को कुछ होने की स्थिति में निवेश किए गए पैसे नॉमिनी को दिए जाते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नॉमिनी किस तरह से क्लेम करें। यदि आप भी किसी पॉलिसी के नॉमिनी है तो यह जानना बेहद जरूरी है।

यदि आप डेथ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो यह प्रक्रिया आपको ऑफलाइन पूरी करनी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा इसके अलावा पॉलिसी होल्डर के इंश्योरेंस एजेंट्स अथवा डेवलपमेंट अधिकारी का दस्तखत लेना जरूरी है।

ये रहा आवश्यक डॉक्युमेंट्स

• ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड
• नॉमिनी का पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि
• पॉलिसी धारक का आईडी प्रूफ
•मृत्यु बीमा दावा प्रपत्र पर पॉलिसीधारक के बीमा एजेंट या विकास अधिकारी के हस्ताक्षर।
• नामांकित व्यक्ति को अपने नाम, खाता संख्या और IFSC कोड के पूर्ण विवरण के साथ रद्द किए गए चेक की एक प्रति या बैंक पासबुक की एक प्रति भी जमा करनी होगी।

इस प्रकार क्लेम करें फाइल

• क्लेम करने के लिए, नॉमिनी को पहले पॉलिसीधारक की होम ब्रांच में जाना होगा जहां से उसने पॉलिसी ली है। यहां उसे मौत की जानकारी देनी होगी। इसके बाद उसे शाखा में फॉर्म 3783, फॉर्म 3801 और एनईएफटी फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। आपको NEFT फॉर्म में अपना बैंक विवरण सही भरना होगा, LIC इस खाते में फंड ट्रांसफर करेगा।

• सभी प्रपत्रों और दस्तावेजों के साथ एक सूचना पत्र भी जमा किया जाएगा। यह एक कवर लेटर होगा, जिस पर पॉलिसीधारक की मृत्यु कहां हुई, कैसे हुई, आदि की जानकारी देनी होगी।

• दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी, इसे सुरक्षित रख लें। पॉलिसी का पैसा पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के एक महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति के खाते में जमा किया जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप एलआईसी की शाखा में जाकर पूछताछ कर सकते हैं।