टैक्स से लेकर गैस पर,1 अप्रैल 2022 से होने जा रहे 10 क्षेत्रों में बड़े बदलाव, जिसका सीधा असर पड़ेगा आम जनता की जेब पर!

नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2022 से नया financial year शुरू हो गया है और इसके साथ ही कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों और उनकी जेबों पर पड़ने वाला है. Tax, बैंकों के नियम, रसोई गैस, Home loan, GST और PF खाते समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव होंगे या यूँ कह लीजिए नए नियम लागू होंगे। आइए उन नियमों और परिवर्तनों पर एक नज़र डालें जो आपको सीधे प्रभावित करेंगे।

1.Home loan पर नही मिलेगा टैक्स छुट :अगर आप महंगा खरीदने का सपना देख रहे हैं घर, तो अब यह थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से घर खरीदारों को पहले सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स छूट का लाभ देना बंद करने जा रही है.

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2.रसोई गैस की कीमतों में होगी बढ़ोतरी : LPG के लिए 1 अप्रैल को एक बार फिर नई दरें जारी की गई हैं। commercial रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये तक की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव के कारण पिछले कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिली थी। . पिछली बार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के रेट घटते-बढ़ते रहे हैं.

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3.दवाएं भी होगी महंगी : नए financial year की शुरुआत से आम आदमी के लिए दवाएं महंगी होने वाली है .करीब 800 महत्वपूर्ण दवाओं के दामों में 10.7% की बढ़ोतरी होने जा रही है। इनमें बुखार की basic दवा paracetamol भी शामिल है। National Pharmaceutical price in authority (NPPA) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।

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4.mutual fund मे होगे केवल डिजिटल भुगतान : म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 अप्रैल से cheque, bank draft या किसी अन्य भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल, MFU 31 मार्च 2022 से cheque-Demand draft आदि के जरिए भुगतान की सुविधा बंद करने जा रहा है। इसके बाद आपको राशि जमा करने के लिए सिर्फ UPI या Netbanking की सुविधा मिलेगी।

5. Automobiles कंपनियां बढ़ाएगी दाम

गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी यह साल कुछ अच्छा नहीं जाने वाला है क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। Tata motors ने कहा है कि वह अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करेगी। Mercedes-Benz India ने भी कहा है कि वह वाहनों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। Toyota ने भी कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है वहीं, BMW कीमतों में 3.5 % की बढ़ोतरी करेगी।

6.Axis bank के ग्राहकों को झटका, बढ़ा दिए गए account मे minimum balance की लिमिट :एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए यह वाकई चौकाने वाली खबर होगी क्योंकि एक्सिस बैंक में salary या saving अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं. बैंक ने खाते में minimum balance की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। AXIs बैंक की website पर दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी 4 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये में बदल दिया है।

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7. Post Office के नये नियम,

डाकघर में नहीं मिलेगा नकद पैसा इस साल 1 अप्रैल से डाकघर मासिक आय योजना (POMIS), सावधि जमा खाते और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की ब्याज राशि बचत खाते में ही उपलब्ध होगी। डाकघर जाकर ब्याज का पैसा नकद में नहीं लिया जा सकता है। एक बार bank account link हो जाने पर, ब्याज राशि digitally खाते मे भेज दी जाएगी। सरकार ने MIS, SCSS, सावधि जमा खातों के मामले में महीने, 3 महीने और वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए bank account के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

8.PF खाते पर टैक्स

1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा PF खाते को दो भागों में बांटा जाएगा, जिस पर अब टैक्स लगेगा। अब ePF खाते में 2.5 लाख तक की टैक्स free contribution cap लगाई जा रही है। अगर योगदान इससे अधिक है, तो ब्याज आय पर कर लगेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये रखी गई है.

9. Crypto से कमाई होने पर भरना पड़ेगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के budget में सभी virtual digital assets या crypto पर 30 फीसदी tax लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत अगर निवेशक को cryptocurrency बेचने पर फायदा होता है तो उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब भी कोई क्रिप्टोकरंसी बेचेगा तो उसकी बिक्री के 1% की दर से TDS भी काटा जाएगा।

10.GST E-चालान नियम बदला

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने GST के तहत E- चालान जारी करने की turnover सीमा को पहले की निर्धारित सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा ।