केंद्र सरकार की ओर से परिवार के लिए आई सबसे लाभदायक योजना- महीने में 30,000 का मिलेगा लाभ
सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। जिसके तहत कुछ परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आपको बता दें कि अगर घर के कमाने वाले यानी परिवार के मुखिया की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उसके लिए परिवार के सदस्यों को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
वास्तव में देश में लाखों आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं। यदि उनके कमाने वाले की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उनका परिवार खाने-पीने के लिए हाथ-पांव मार कर रह जाता है। इसके लिए यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ताकि उनके दुख से बाहर आने पर परिवार को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े।
शर्त: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। वहीं परिवार के मुखिया यानी मृतक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय रु. 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए सीमा 56,0 रुपये रखी गई है। इस योजना के तहत आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज जमा कराने की सीमा रखी गई है। ज़रूरत है।
आवेदन का तरीका: यदि आप पात्र हैं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य से संपर्क करके भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रमाणीकरण के बाद आपको 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी।