SBI ग्राहक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटा लें ये काम, वरना होगा भारी नुकसान! जानें –

SBI bank Customers : अगर आप बैंकों में लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं. तो यह खबर आपके काम की होने वाली है. क्योंकि विभिन्न बैंकों में लाकर रखने वाले लोगों को 30 जून तक संशोधित लाकर के समझौते के लिए हस्ताक्षर करना होगा.

दरअसल, आरबीआई द्वारा नए बैंक लॉकर नियम को जारी करते हुए सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ लाकर समझौते की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में अब एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को लेकर नए लाकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को 1 जनवरी 2023 से नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को लाकर समझौते के संशोधन के लिए कह दिया गया है.

क्या है मामल ?

बता दे कि आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के लिए संशोधित बैंक लॉकर नियम को पालन करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. लॉकर समझौते के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2023 से प्रभावित होकर सभी बैंक को अपने नए समझौते पर साइन करवाना होगा. अगर आपने भी 31 दिसंबर 2022 से पहले किसी परिवर्तित बैंक लॉकर के साथ समझौता किया है तो लॉकर धारकों को अपडेट लॉकर समझौते पर एक बार दोबारा से साइन करना होगा.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा ?

आरबीआई ने संशोधित लाकर समझौते के तहत 8 अगस्त 2022 को अलर्ट जारी किया था. अगर किसी के समान को नुकसान होता है तो बैंक की सारी जिम्मेदारी होगी. ग्राहकों के लिए बैंक लाकर समझौते पर हस्ताक्षर की समय सीमा भी 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित हुई थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का फैसला लिया गया है. इसके अतिरिक्त ग्राहकों को एसएमएस और अन्य चैनलों के माध्यम से सूचना दी जा रही है.

वहीं नए नियम के तहत अगर किसी भी ग्राहक के समान पर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक को होगी और ग्राहक को मुआवजा देना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर नुकसान किसी फ्रॉड के जरिए होता है तो बैंक को पूरी की पूरी भुगतान करना होगा.

लेकिन लाकर यदि किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी और इसका मुआवजा बैंक नहीं देगी. यदि कोई ग्राहक जिसके पास लाकर है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है नामांकित व्यक्ति लाकर सुविधा का अधिग्रहण कर सकता है.