डेस्क : सहारा ग्रुप की दो कंपनियों- सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बाजार नियामक सेबी ने 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ने इसके अलावा सुब्रत रॉय समेत तीन अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया है। वैकल्पिक रूप से यह जुर्माना पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में नियामक नियमों के उल्लंघन के लिए साल 2008 और 2009 में लगाया गया है।
जिन लोगों पर सेबी ने जुर्माना लगाया है उनमें अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव शामिल हैं। ग्रुप को जुर्माने की राशि संयुक्त रूप से 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि अब कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। जो साल 2008 और 2009 में दोनों कंपनियों द्वारा जारी किए गए स्वैच्छिक पूर्ण रूपांतरण डिबेंचर से जुड़े थे।
यह कथित रूप से सेबी के आईसीडीआर यानी केस ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन और पीएफयूयूपी यानी धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों की रोकथाम नियम नियमों का उल्लंघन किया।सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला सुनाया कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन कर अवैध रूप से 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया। कंपनियों ने बताया कि उन लाखों भारतीयों से पैसा जुटाया गया जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके।