Sahara India उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी : अब मिल जाएगा आपका पूरा पैसा, जानें – पूरा प्रोसेस..

Sahara समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है. बाजार नियामक SEBI ने OFCD जारी करने में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के मामले में Sahara समूह की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय एवं अन्य अधिकारियों से कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उनके Bank एवं Demat खाते कुर्क करने का सोमवार को आदेश दिया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने इस आदेश में यह कहा कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) जारी करने में Sahara समूह से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उनसे जुर्माना और ब्याज समेत सभी मदों में कुल 6.42 करोड़ रुपये की भी वसूली होनी है.
14 साल पुराना है यह मामला
SEBI द्वारा कुर्की का यह आदेश Sahara India रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ दिया गया है. SEBI ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और Mutual Fund इकाइयों को निर्देश भी दिया है कि वे इनमें से किसी के भी Demat खातों से निकासी की मंजूरी न दें. हालांकि, इन लोगों को अपने खातों में जमा करने की छूट भी होगी.