1 अक्टूबर से बदल जाएंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम – एक बार फिर से पड़ेगा आपके जेब पर असर..

डेस्क : आज के समय में क्रेडिट और डेबिट कार्ड किसके पास नहीं होगा। हालांकि अब कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ड में होने वाले बदलाव को लेकर आपको जरूर जानना चाहिए। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक कार्ड के नियमों में बड़ा चेंज करने जा रहा है।

1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम : मालूम हो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सभी बड़े नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने वाला है। RBI द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि वह 1 तारीख से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम ला रहा है।

कार्ड धारकों को होगा फायदा : जानकारी देते हुए RBI द्वारा बताया गया है कि ‘टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में काफी सुधार आएगा।’

फ्रॉड मामले रुकेंगे : RBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ‘नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के साथ हो रहे धोखाधड़ी कि कई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।’

कार्ड को बदल पायेंगे टोकन में : नए टोकन सिस्टम के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्ड पूरा डाटा टोकन में बदल जायेगा। ऐसा करने के लिए आपकी कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी को एक डिवाइस में रखा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है। बता दें कार्ड को टोकन में बदलने के लिए कार्डधारक को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यदि आप अपने कार्ड को टोकन में बदलेंगे तो देंगे किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव कर लिया जाएगा।