Sahara India में पैसा जमा करने वालों के लिए Patna High court का राहत आदेश, अब लौटाएंगे पूरा पैसा..

डेस्क : बिहार के नालंदा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने विपक्षी सहारा इंडिया के मुख्य शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता की परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ला के निवासी रंजीत कुमार ने ही सहारा इंडिया की मुख्य शाखा के शाखा प्रबंधक को अपना विपक्ष बताते हुए आयोग में यह मामला दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने पूरे साक्ष्य व अर्जी कोर्ट में पेश की। जिसके अनुसार शिकायतकर्ता ने एच साइन योजना के तहत पांच सावधि जमा के तहत छह साल की परिपक्वता अवधि के लिए कुल पांच लाख रुपये विपक्षी के बैंक में जमा किए थे, जिसकी परिपक्वता राशि जून 2020 तक विपक्षी को भुगतान की जानी थी।

9% ब्याज समेत भुगतान करना होगा। मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। आयोग की अध्यक्ष अनीता सिंह और डॉ. अरुण कुमार के समर्थन से निर्णय देते हुए विपक्षी शिकायतकर्ता को कुल परिपक्वता राशि रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. समय पर भुगतान न करने पर कुल राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा।

पटना हाईकोर्ट में अब 22 जून को होगी सुनवाई : आपको बता दें कि अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय पहले कोर्ट में पेश भी नहीं हो सके। कोर्ट ने उन्हें किसी भी मामले में पेश होने का आदेश तो दिया था, लेकिन वह बीमारी का हवाला देते हुए नहीं आए। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत रॉय को पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि अब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को ही होगी। पटना हाईकोर्ट में चार हजार से अधिक हस्तक्षेप याचिकाओं पर अगले महीने 22 जून को सुनवाई होगी.