Labour Code : 15 मिनट पर OT, PF बढ़ेगा- कम होगी इन हैंड सैलरी, जानें – नए श्रम कानून की खास बातें..

डेस्क : भारत सरकार जल्द ही देश में एक नया श्रम कानून लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों के कामकाजी जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 48 घंटे काम करना होगा। यदि शिफ्ट 15 मिनट से अधिक लंबी है, तो कंपनी इसे ओवरटाइम के रूप में गिनेगी और एक अलग राशि का भुगतान करेगी।

नया श्रम संहिता रात की पाली से महिलाओं के लंबे अवकाश के प्रावधानों में भी बदलाव करेगा। इसमें चार कार्य दिवसों और तीन दिनों की छुट्टी के प्रावधान भी शामिल हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि लचीले कार्यस्थल और लचीले काम के घंटे भविष्य की जरूरत हैं। अब श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कानून पर काम शुरू कर दिया है। नया श्रम कानून देश में लगभग 500 मिलियन श्रमिकों को प्रभावित करेगा, जो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

श्रम संहिता के अनुसार, देश की 41.19 प्रतिशत जनसंख्या कृषि उद्योग में, 32.33 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में और 26.18 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है। 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ज्यादातर नियम भी बनाए हैं।

साथ ही कुछ राज्य नए श्रम संहिता के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने अभी तक नए श्रम संहिता को लागू करने की तारीख तय नहीं की है। नया श्रम संहिता कामकाजी जीवन को कितना बदल देगा? चलो पता करते हैं।

4 दिन का काम और 15 मिनट का ओवरटाइम : नया श्रम संहिता कह रही है कि चार दिन का काम और तीन दिन का आराम यानी छुट्टियां। सबसे चर्चित बदलाव, नया श्रम कानून, कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी की अनुमति देगा, लेकिन कर्मचारियों की शिफ्ट 12 घंटे की होगी। आपको हफ्ते में 48 घंटे काम करना होता है। इस दौरान दो आधे घंटे का ब्रेक भी होगा।

लंबी छुट्टी का प्रावधान : अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी लेनी है, तो उसे साल में कम से कम 240 दिन काम करना होगा। लेकिन नया श्रम संहिता इसे घटाकर 180 दिन करने की मांग कर रहा है। यानी कर्मचारियों को बहुत लंबी छुट्टियां मिल सकती हैं।

महिला नाइट शिफ्ट : अगर किसी महिला कर्मचारी ने नाइट शिफ्ट में काम किया है तो उस महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी। कंपनी अपने विवेक से या बलपूर्वक महिला कर्मचारियों की रात की पाली नहीं लगा सकती है।

PF योगदान बढ़ेगा : केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून के मसौदे में कर्मचारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रावधान किया है. मूल वेतन में बढ़ोतरी से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए काटे जाने वाली राशि में भी इजाफा होगा। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इसका मसौदा तैयार किया है, लेकिन अब मिलने वाले वेतन में कमी आएगी।

एक साल पर मिलेगी ग्रेच्युटी : अगर कानून लागू होता है तो एक साल तक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी की रकम पाने का हकदार माना जाएगा। वर्तमान में, केवल वे ही पात्र हैं जिन्होंने 5 साल तक काम किया है।