New Year 2022 : जनवरी से बदलेंगे ऑनलाइन भुगतान के नियम, जाइये क्यों और कैसे डिडेल में

न्यूज़ डेस्क : आज के समय में अधिकांश लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऐसे में उनके लिए यह जानना अतिआवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड टोकन प्रणाली के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है। पहले कार्ड टोकन सिस्टम 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को निर्देश देते हुए कहा, ‘सीओएफ (कार्ड-ऑन-फाइल) डेटा के स्टोरेज की टाइमलाइन 6 महीने यानी 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई है।

क्या है कार्ड टोकेनाइजेशन सिस्टम कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम के तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के दौरान थर्ड पार्टी ऐप के साथ पूरा विवरण साझा नहीं करना होगा। टोकन नंबर की मदद से यूजर्स बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर किए ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे।

ऑनलाइन मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स स्टोर नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के दौरान ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी स्टोर कर ली जाती है। परंतु नए निर्देश के लागू होने से 1 जुलाई 2022 से मर्चेंट कार्ड यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पर कार्ड से जुड़ी जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय, उन्हें प्रत्येक कार्ड के लिए एक टोकन नंबर जारी करना होगा।

देश में करीब 985 करोड़ कार्ड होने का अनुमान भारत में लगभग 985 करोड़ कार्ड होने का अनुमान है, जिनका दैनिक लेनदेन मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपये है।

उद्योग मंडल CII ने जताई चिंता उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का कहना है कि ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी जमा करने के बजाय टोकन नंबर जारी करने के नए क्षेत्र के लागू होने से ऑनलाइन व्यापारियों को राजस्व का 20-40 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीआईआई की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी की ओर से बुधवार को आयोजित एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ऐसी आशंका जताई गई।