डेस्क : GST को लेकर लगातार खबरें चलती रहती हैं. जुलाई महीने में GST के नए नियम लागू भी कर दिए हैं. अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये पर रह रहे हैं तो आपको किराये के अलावा 18% GST भी देना पड़ेगा. दरअसल, ये खबर एक बार फिर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18% GST देना पड़ेगा.
सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो रही है कि किराये के अलावा भी किरायेदार को 18% GST भी देना पड़ेगा. इस वायरल मैसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की. इसके बाद PIB इस खबर को फेक बताया. PIB Fact Check ने यह साफ कर दिया कि हाउस रेंट पर 18% GST की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का भी ब्यान भी सामने आया है.
सरकार ने दी हैं सफाई : इससे पहले एक ट्वीट में PIB ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी GST रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.’ इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई GST नहीं देना पड़ेगा.’