न्यूज डेस्क : ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा जोरों पर है। सरकार की ओर से जीएसटी लगाने से पहले ऑनलाइन गेमिंग की परिभाषा को बदली जाएगी। इसके लिए जीएसटी अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग विभाग के साथ गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस की परिभाषा को लेकर काम कर रहे हैं। ताकि दोनों खेल के लिए अलग टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाया जा सके।
ऑनलाइन गेम्स संबंधित जीएसटी को लेकर स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से कई बार गेम्स प्लेटफॉर्म को टैक्स के नोटिस भेजे जाने पर कानून विभाग शुरू हो जाते हैं। बीते शनिवार को जीएसटी परिषद की विधायक समिति की एक बैठक हुई है। इसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के परिभाषा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई।
दिसंबर में होगी जीओएम की बैठक
- बीते जून में एक सुझाव दिया गया था। जिसमें कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में 28 फ़ीसदी की दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए।
- वहीं गेम उद्योग की मांग की माने तो गेम ऑफ स्किल पर कम दर से टैक्स लगाए जाने को है। उनका कहना है कि अधिक टैक्स रेट होने पर पुरस्कार की राशि में कटौती करनी पड़ेगी। आज के समय में ऑनलाइन गेम हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कई लोग इस गेम के जरिए काफी सारे इनाम भी जीते हैं
- वहीं टैक्स को लेकर जो उलझन है उसे जाना बेहतर होगा।