नौकरी करने वालों की आई मौज! अब 1 साल की सर्विस पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें – क्या है पूरी प्रक्रिया ?

डेस्क : किसी कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यह खबर उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी को लेकर है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को रिवार्ड के तौर पर ग्रेच्युटी दिया जाता है। क्या पांच साल पूरे होने के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं? ग्रेच्युटी की न्यूनतम राशि तय करने का एक फॉर्मूला है। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने कर्मचारी को निर्धारित फॉर्मूले से ज्यादा रकम भी दे सकती है। तो आइए ग्रेच्युटी से संबंधित सभी जानकारी आपसे साझा करते हैं।

जानिए ग्रेच्यूटी एक्ट : ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 2A के अनुसार, भले ही आपने 5 साल की सेवा पूरी नहीं की हो, फिर भी आप ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 2A में कहा गया है कि भूमिगत खदानों में काम करने वाले कर्मचारी जो किसी कंपनी में लगातार 4 साल 190 दिन तक काम करते हैं तो उन्हें ग्रेच्युटी पाने का हकदार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के 4 साल 240 दिन यानी 4 साल 8 महीने पूरे कर लेते हैं तो वे ग्रेच्युटी पाने के पात्र हो जाते हैं। ऐसे में यह अवधि पूरे 5 वर्ष मानी जाती है।

नोटिस पीरियड की गणना : आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आपका नोटिस पीरियड भी इसी अवधि में गिना जाता है। यानी अगर कोई कर्मचारी नोटिस अवधि के साथ 4 साल 240 दिन की सेवा पूरी कर रहा है तो उसके पास ग्रेच्युटी पाने का अधिकार होता है। नोटिस की अवधि को भी निरंतर सेवा में गिना जाता है।

ऐसे कैलकुलेट होती है ग्रेच्‍युटी : ग्रेच्युटी की गणना करने का एक सूत्र है – (अंतिम वेतन) x (कंपनी में काम करने वाले वर्षों की संख्या) x (15/26)। अंतिम वेतन का मतलब आपके पिछले 10 महीने के वेतन का औसत है। इस वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन शामिल है। रविवार के 4 दिन महीने में वीक ऑफ होने के कारण 26 दिन गिने जाते हैं और 15 दिनों के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना की जाती है।