अब बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे चाट-पकौड़ी, वरना लगेगा भारी जुर्माना, जानें – कैसे परमिशन मिलेगा..

डेस्क : अब बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने पर पांच लाख तक के जुर्माने और छह माह की कैद का प्रावधान है। FSSAI खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के मानक मानदंड भी निर्धारित करता है। आपको बता दें कि अगर आप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में पंजीकरण के बिना चाट-पकौड़ी, समोसा, चाय और अन्य खाद्य पदार्थ बेचते पाए जाते हैं तो पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। ध्यान रहे कि छह महीने तक की कैद भी हो सकती है। इस कार्रवाई के तहत राशन डीलर, शराब विक्रेता और पान, फल ​​और सब्जी दुकानदार दायरे में आएंगे।

यह लाइसेंस संख्या 14 अंकों की पंजीकरण संख्या है : बताया जा रहा है कि अब से देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए Food Safety and Standards Authority of India से लाइसेंस लेना जरूरी है। यह उपभोक्ताओं को वितरित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद्य हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह लाइसेंस संख्या 14 अंकों की पंजीकरण संख्या है। खास बात यह है कि यह खाने की पैकेजिंग पर अंकित होता है।

इस वेबसाइट पर लाइसेंस के लिए आवेदन करें : ध्यान रहे कि अगर आप एक दुकानदार हैं और खाने-पीने की चीजों की बिक्री का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हम आपको आसान और आसान तरीके बता रहे हैं। जिसके जरिए आप घर बैठे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक सीधे https://foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्थानीय नजदीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन और सत्यापन के बाद, आवेदक को लगभग दो महीने के भीतर लाइसेंस जारी किया जाता है।

आपको बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस हासिल करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इसमें दिए गए विकल्पों को भरें। मूल पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए प्रति वर्ष 100 रुपये का शुल्क देय है। यह पंजीकरण अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।पांच साल बाद फिर से आवेदन प्रक्रिया की जाती है। 12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले दुकानदारों को 100 रुपये का निबंधन शुल्क ट्रेजरी विभाग के खाते में जमा करना होगा. वहीं 12 लाख से ज्यादा के सालाना टर्नओवर पर ढाई से साढ़े सात हजार की फीस देनी होगी।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • व्यवसायी का फोटो पहचान प्रमाण
  • पैन कार्ड
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
  • परिसर के कब्जे का प्रमाण (भूमि के कागजात या किराये का समझौता)
  • निगमन/साझेदारी विलेख के प्रमाण पत्र के लेख, यदि लागू हो
  • बताया जा रहा है कि अब से फल-सब्जी और पान के दुकानदारों को चाट-पकौड़ी, कचौड़ी-जलेबी बेचने वालों के अलावा खाद्य सामग्री बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा।
  • इसके अलावा मेडिकल स्टोर, देशी-विदेशी शराब, बीयर ठेकेदारों के साथ-साथ राशन दुकानदारों के लिए भी यह लाइसेंस अनिवार्य होगा।