अब Aadhar Card धारकों को देना होगा ₹1000 का जुर्माना, जानें – कैसे होगा भुगतान

डेस्क : आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कवाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार की ओर से कई बार अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया। ऐसे में 30 जून को एक और अंतिम रखा गया था, जो की 500 रुपए जुर्माना के साथ लिंक किया जा रहा था। अब इस तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। लेकिन अंतिम तिथि बढ़ाने के साथ – साथ जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी गई है। यानी अब आधार कार्ड को पैन से लिंक करवाने पर 1000 रुपया जुर्माने के तौर पर देना होगा। यदि अपने भी अभी तक अपने Adhar Card को Pan Card से लिंक नहीं कराया है तो आए हम आपको घर बैठे लिंक करने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं।

इस प्रकार करें पैन और आधार को लिंक

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
  • यहां लिंक आधार वाले विकल्प का चयन करें।
  • अब मांगे गए आधार विवरण डाल दें।
  • अब आपके पंजीकृत फोन नंबर पर एक ओटीपी आयेगा।
  • इस OTP को डाल दें।
  • अब लेट चार्ज भुक्तान करने के बाद आधार से पैन लिंक हो जाएगा।
  • इस प्रकार भरे जुर्माना
  • पेनल्टी भरने के लिए आप https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं।
  • अब लिंकिंग रिक्वेस्ट में चालान नंबर/आईटीएनएस 280 को चुने।
  • अब टैक्स एप्लीकेबल का विकल्प को चुन लें।
  • लेट फी के तौर पर 1000 रुपया भरना होगा।
  • अब यहां पेमेंट मूड को चुन लें।
  • अब पैन नंबर और असेसमेंट इयर दर्ज कर कैप्चा कोड भर दें।
  • अब सबमिट के विकल्प पर क्लिक करने के साथ ही आधार और पैन लिंक हो जाएगा।