GST को लेकर आया नया नियम, अब 1 नवंबर से आपके जेब पर पड़ेगा सीधा असर….

GST New Rules : बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी (GST) के लिए नया अपडेट आया है. बड़े कारोबार वाली कम्पनियों को अब एक नंबर में माल एवं सेवा कर से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करने के लिए कहा गया है.

दरअसल, प्रावधान 100 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू किया गया है. इसकी जानकारी जीएसटी के ई रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर की ओर से दी गई है. तो आइए जानते हैं क्या है नया नियम?

1 नवंबर से फॉलो करना होगा नियम

इस नियम का पालन 100 करोड रुपए से अधिक के सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों को करना होगा. यह व्यवस्था 1 नवंबर 2023 से सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा. वहीं एमएआरजी एंड एसोसिएट्स के एक वरिष्ठ साझेदारी रजत मोहन ने बताया कि, व्यवस्था सुचार उठाने से लागू होने को लेकर केंद्रीय एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू करने की योजना बना रहा है.

1 सितंबर से शुरू हुआ मेरा बिल मेरा अधिकार योजना

बता दें कि, केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई योजना के तहत हर महीने सरकार 800 लोगों को अपने अनुसार छूने की और 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड भी करेंगे इन 800 लोगों को 10,000 हजार का इनकम भी सरकार की ओर से दिया जाएगा. वहीं 10 ऐसे लोगों को सरकार छूने की जिन्हें सरकार 10 लख रुपए तक की राशि देगी. इसी स्कीम के तहत एक करोड़ का बंपर इनाम तिमाही के तौर पर दिया जाएगा जो केवल दो लोगों को ही दिया जा सकता है.