न्यूज डेस्क : एक अक्तूबर को जहाँ बैंक के नियमों में बदलाव किए गए थे अब वैसे ही बदलाव पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खाता धारकों के लिए भी किए गए हैं। अगर डाकघर में आपका खाता है तो आपके के लिए अहम खबर है। जिसकी जानकारी उपभोक्ताओं को मैसेज के जरिए भेजे गए थे।
ATM पर GST सहित कटेंगे पैसे: बता दे की डाक विभाग ने एक महीने में एटीएम (ATM) पर किये जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन को सीमित कर दिया है। इसके अलावा ,एटीएम/डेबिट कार्ड के ऊपर चार्ज भी लगाए गए हैं। नए नियम अनुसार सालाना मेंटेनेंस चार्ज पर 125 रुपये के साथ अब जीएसटी भी लगेगा। वही मैसेज अलर्ट के लिए 12 रुपये तो कटेंगे ही पर इसके साथ जीएसटी (GST) चार्ज भी लिया जाएगा।
डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने बताया पोस्ट आफिस में जिनका सेविंग अकाउंट (Saving Account) है। उन्हें न्यूनतम बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी होगा। इसका मुख्य कारण है की बचत खाता में बैलेंस की कमी की वजह से एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन से मना कर दिया जाता है। आपको उसके लिए भी 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि खाते में कम से कम पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य कर दिया गया है