घर में कुत्ता पालने से पहले जान लें ये नियम, वरना देना होगा भारी जुर्माना..

डेस्क : अब कुत्ते पालने से पहले कई नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। यह नियम पहले भी बनाए गए थे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अब सरकार इसपर सख्त दिख रही है। दरअसल यूपी के कई शहरों में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कई शहरों में टैक्स की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि गाजियाबाद में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

हर घर में जाकर इस डोर टू डोर अभियान के तहत डॉगियों पर नजर रखा जा रहा है। यदि कोई कुत्ता बिना रजिस्ट्रेशन का पाया जाएगा तो उक्त डॉगी के मालिक को 5000 रूपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं यदि उस डॉगी का वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है तो इसके लिए अलग से जुर्माने के प्रावधान है। आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद में कुल आबादी 25 लाख है। इसमें 20000 लोगों ने डॉगी पाल रखा है। इतनी बड़ी संख्या में पाले गए कुत्तों में से सिर्फ 2000 कुत्ते ही पंजीकृत है।

कुत्तों के लिए कई नियम बनाया गया है। इसके तहत डॉगी को घर से बाहर घुमाने के पर उसके मुंह पर मज़ल बांधना अनिवार्य होगा, जिससे वह किसी को काट न पाए। इसके अलावा आवारा कुत्तों के लिए एक कंपनी से टाइ-अप करके नसबंदी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आवारा कुत्तों का नसबंदी किया जाएगा।

बता दें कि अलग-अलग शहरों में कई नियम बनाए गए हैं। जिसमें कुत्तों पर लगाए जाने वाले टैक्स को भी बढ़ाया गया है। यह सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, जिससे हिंसक कुत्तों पर लगाम लगाया जा सके। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के एक शहर से खबर सामने आई थी कि पिटबुल ब्रीड के एक कुत्ते ने अपने मालकिन पर ही प्रहार कर दिया। जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था।