ITR Filing After Death : क्या मरे हुए इंसान का भी ITR फाइल करना जरूरी? जाने इसकी पूरी जानकारी

ITR Filing After Death : इसमें इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR फाइलिंग की प्रक्रिया की जा रही है और जो लोग इस दायरे में आते हैं, वह ITR फाइल कर रहे है। सरकार द्वारा ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 रखी गई है। अगर आप भी इस दायरे में आते है तो अंतिम तारीख से पहले ITR फाइल कर दें। लेकिन क्या आपको पता है कि मरे हुए इंसान का भी ITR फाइल कर सकते है?

आपको बता दें कि इनकम टैक्स के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की भी आय की गणना करके उसके नाम से ITR फाइल किया जा सकता है। मरे हुए व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है और इसके लिए आपको कही भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

कैसे भरते है मरे हुए व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आप मरे हुए व्यक्ति की ITR फाइल करना चाहते है तो सबसे पहले उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसके बाद उत्तराधिकारी को खुद रजिस्टर करना होगा और इसके बाद वह ITR फाइल कर सकता है। पहले उसे इनकम टैक्स जमा कराना होगा और उसके बाद वह रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर उत्तराधिकारी ITR फाइल नहीं करता है तो इनकम टैक्स की कार्रवाई उसी तरह होगी जैसे जीवित इंसान के लिए होती है।

इस तरह करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

• आपको सबसे पहले http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा और पैन कार्ड और पासवर्ड से माय अकाउंट ओपन करना होगा।
• इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर करना होगा और न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद मरे हुए व्यक्ति की निजी जानकारी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल देनी होगी।
• पूरी जानकारी का सत्यापन होने के बाद आप ITR फाइल कर सकते हैं।

ऐसे करें मृतक का ITR फाइल

  • वेबसाइट पर रजिस्टर करके ITR फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद XML फाइल बनानी होती है और इसी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • पैन कार्ड वाले ऑप्शन में कानूनी उत्तराधिकारी की जानकारी देने के बाद असेसमेंट ईयर को चुनना होगा।
  • फॉर्म अपलोड होने और डिजिटल साइन और फॉर्म जमा कराना होगा।
  • लेकिन रिटर्न भरने से पहले इनकम की गणना जरूर कर लें।