अगर Loan लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो Bank बचे लोन का निपटारा कैसे करती है?

Bank Rules for Loan: : अक्सर हम जब जरूरत पड़ती है तो बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की किसी कारण वश मौत हो जाती है तो फिर इस लोन को कौन चुकाता है, चुकाते भी हैं या बैंक ने इसके लिए अलग नियम बनाए हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में –

जब एक बैंक ग्राहक लोन लेता है और वह मर जाता है, तो लोन के बाकी पैसे का भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी संपत्ति या संबंधित उत्तराधिकारी पर आती है. बैंक को बकाया पैसे चुकाने के लिए उस व्यक्ति के अधिकारी के साथ संपर्क करना पड़ता है और इसे बैंक की नीतियों और स्थानीय कानून के अनुसार ही संपादित किया जाता है. इसके लिए बैंक उत्तराधिकारी के संपत्ति पर कब्जा कर सकता है या कानूनी कार्रवाई कर सकता है ताकि उनका बकाया पैसा चुकाया जा सके। इस प्रकार, बैंक के बकाया पैसे को उत्तराधिकारी द्वारा चुकाया जाता है.

इसके अलावा आपको यह ऑप्शन भी बैंक देता है कि आप अपनी संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें। यदि ऐसा भी नहीं होता है तो बैंक लोन के खिलाफ रखी गई संपत्ति को नीलाम कर देता है और इससे अपने बकाया लोन राशि को वसूल कर लेता है। इसके साथ ही अब एक और सुविधा मिलने लगी है और वो ये कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस करवाने का भी ऑप्शन दिया जाता है। वहीं अगर आपकी ममौत हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से इसे वसूल कर लेता है। इसलिए, जब भी आप लोन लेते हैं तो आप बैंक से इस इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं।

हाँ, आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको एक इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। इस इंश्योरेंस के माध्यम से, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंक आपके लोन की राशि को इंश्योरेंस के द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए, आप बैंक से इस इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं जब आप लोन लेते हैं। वहीं बात करें वाहन लोन की तो जब आपका वाहन लोन होता है, तो यह एक सुरक्षित लोन होता है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक घरवालों को लोन का भुगतान करने के लिए कहता है। अगर वह व्यक्ति लोन का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक वाहन को बेचकर लोन की राशि वसूल कर लेता है।