ध्यान दें! अगर PAN CARD को Aadhar Card से लिंक नहीं कराया तो देना पड़ सकता है 10000₹ का जुर्माना, जानिए –

डेस्क: यदि आपके पास भी पैन कार्ड है, तो यह खबर को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि पैन कार्ड (PAN CARD) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, खबर यह है कि पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 से पहले आधार कार्ड से लिंक (Pan Aadhaar Link) कराना होगा, अगर इस तिथि से पहले नहीं करवाते हैं, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, जी हां.. आपने बिल्कुल सही सुना, आपको पूरे 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।

बता दें कि अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद भी पैन कार्ड को आधार से लिंक किया करवाते हैं तो आपको ₹1000 लेट फीस के तौर पर देने होंगे, 1000 रुपये लेट फीस का प्रावधान 2021 में आए बजट सेशन में आयकर के सेक्शन 234H में किय गया था। वही अधिनियम सेक्शन 234H के अनुसार, जहां एक व्यक्ति को सेक्शन 139A के सब-सेक्शन (2) के तहत अपना आधार नंबर सूचित करने की जरूरत है और अंतिम तिथि तक ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसे लेट फी के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।

अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर क्या वजह है जो सरकार के द्वारा सभी धारकों को आधार कार्ड से पैन कार्ड से लिंक करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको बता दें कि पैन-आधार लिंक नहीं करवाने पर आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा, आसान भाषा में कहें तो आप म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश नहीं कर पाएंगे, आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे।

धारकों को यह बात को ध्यान में रखना होगा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्टर 272B के तहत, यदि कोई व्यक्ति अवैध पैन कार्ड देता है तो असेसिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपये जमा करने के निर्देश दे सकता है, इसके साथ ही एक अवैध पैन कार्ड होल्डर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भी फाइल नहीं कर सकेगा।

इस माध्यम से लिंक करा सकते हैं

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट(Website) पर जाना होगा।
  • Aadhar Card में दिया सभी डिटेल एंटर करें
  • Aadhar Card में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें
  • अब कैप्चा कोड सबमिट करें
  • अब Link Aadhaar बटन पर Click करें
  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा