Birth Certificate : अब घर बैठे करें बर्थ सार्टिफिकेट के लिए अप्लाई, आसान है पूरा प्रोसेस….

Birth Certificate : बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत हर क्षेत्र में होती है। बच्चों के जन्म के बाद सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इस दस्तावेज का इस्तेमाल बच्चों के आधार कार्ड बनाने में भी होता है।

यदि किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो तब भी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना बहुत जरूरी होता है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही उनके पेरेंट्स को बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए।

बच्चों के जन्म के 21 दिन के भीतर ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सलाह दी जाती है। बहुत बार पैरेंट्स जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आलस दिखाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें बेवजह दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे।

यदि आप भी दफ्तर जाने की झंझट की वजह से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, तो हम आपको बता दें कि आप अपने घर पर बैठकर आराम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन करते हैं उसके बारे में बताएंगे।

ऑनलाइन कैसे करें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन

हर राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का अपना अलग पोर्टल होता है। यदि आप दिल्ली निवासी है तो https://eservices.ndmc.gov.in/birth/ और यदि यूपी के हैं तो https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर विजिट कर सकते हैं।

वेबसाइट पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है।

लिंग को क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा।

इसमें आपको बच्चे का नाम, जन्म का समय, स्थान, जिला, राज्य जैसी जरूरी जानकारी फिल करानी होगी।

फिर सारे डिटेल को क्रॉस चेक करके आप इसे सब्मिट कर दें।
फॉर्म सबमिट करने के 7-8 दिन बाद आपको बड़ी आसानी से आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

इसके साथ आपको कुछ दस्तावेजों की कॉपी भी जमा करानी होगी।

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे माता-पिता के मैरिज सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और अस्पताल से मिला बर्थ लेटर जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।