GST Council Meet :  ऑनलाइन गेम खेलने वालों को बड़ा झटका! अब देने होंगे इतने रूपए, ये सामान हुआ सस्ता

GST Council Meet : 2023-24 वित्तीय वर्ष (Financial Year 2023-24) अप्रैल माह में ही शुरू हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में बहुत सारे काम आपको निपटाने होते हैं। और यह काम अनिवार्य रूप से निपटाना होता है ताकि आप किसी कानूनी झमेले में ना फंसे।

इन कुछ कामों में जीएसटी (GST), आइटीआर(ITR) अनिवार्य कार्य में प्रमुख काम है जिसको आपको ससमय भरना होता है। लेकिन भरने से पहले आपको इसके नियम कानून के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

जीएसटी (GST) और आइटीआर (ITR) भरना बहुत पेचीदा मामला है। यह भरते समय अगर आपसे थोड़ा सा भी उन्नीस-बीस हुआ तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आज मंगलवार को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 50वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मीटिंग में भाग लिया।

इस बैठक में भाग लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सीतारमण (Sitharaman) ने बताया कि देश में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी (GST) चार्ज किया जाएगा। तथा स्किल आधारित गेम (Skill Based Game) और चांस आधारित गेम (Chance Based Game) में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों प्रकार के गेम के लिए टैक्स के सेम नियम लागू होगा।

प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) ने मीटिंग में लिए गए फैसलों को पत्रकारों के बीच में रखा। उन्होंने कहा ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर मंत्रियों के समूह द्वारा दिए गए सिफारिशों पर चर्चा की गई है। आगे उन्होंने बताया कि देश में हॉर्स रेसिंग (Horse Racing), कैसीनो (Casino) तथा ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के पूरी कीमत पर 28% जीएसटी (GST) चार्ज किया जाएगा।

साथ ही साथ वित्त मंत्री (Finance Minister) ने यह भी कहा ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को इस कानून के दायरे में लाने के लिए जीएसटी के नियमों में संशोधन (Ammendment In GST Rules) किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आगे बताया की ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कैसीनो (Casino) और हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) पर 28% जीएसटी (GST) चार्ज लगाएं जाने का फैसला सभी से विचार करके लिया गया है।

इसमें मंत्रियों का समूह तथा राज्यों के प्रतिनिधि सबसे परामर्श ली गई है। इस नियम को लाने का मकसद किसी भी खास राज्य को टारगेट करना नहीं है। इस बैठक में गोवा (Goa) तथा सिक्किम (Sikkim) जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों और मंत्री समूह से विचार-विमर्श करके जीएसटी के नियम में संशोधन (Ammendment In GST Rules) करने का फैसला लिया गया है।

वित्त मंत्री (Finance Minister) ने संबोधन में यह भी बताया कि कुछ चीजों पर जीएसटी टैक्स (GST Tax) घटा भी दिया गया है। 4 चीजों पर जीएसटी (GST) 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।