बिहार के पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी , जानिये वित्त विभाग की नई पैंशन स्कीम में क्या क्या सुविधायें मिलेंगी

न्यूज डेस्क : बिहार में पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त विभाग ने 1 सेप्टेम्बर से पूरे देश सहित बिहार में भी सरकारी कर्मियो के लिए 2005 के प्रभाव से नेशनल पेंशन सिस्टम लागू करने की व्यवस्था कर ली है। यह एन पी एस उन कर्मियों पर लागू होती है, जिन्होंने इस तारीख के बाद से अपनी सेवा सरकार को देनी शुरू की है।

नई नियमावली तैयार की जा रही है नई पेंशन स्कीम के तहत कुछ कर्मियों को समस्या भी है और इन्ही से निपटने के लिए बिहार में इसे लेकर एक नियमावली बनवाई जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि दो महीने में ये तैयार हो जाएगी। इसके लिए एक सात सदस्यों की कमिटी बनाई गई है। जिसके नियमावली तैयार कर देने के बाद माना जा रहा है कि कर्मियों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

सात सदस्यीय कमेटी का गठन नियमावली बनाने के लिए जो कमेटी तैयार की गई है उसकी अध्य्क्षता लोकेश कुमार सिंह करेंगे तथा उपसचिव अजय कुमार ठाकुर होंगे। अन्य सदस्यों में ब्रजेश, आलोक कुमार, राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी,नील कमल और प्रेम पुष्प शामिल हैं।

रिटायर कर्मियों का भी ध्यान राज्य में अभी एनपीएस के अंतर्गत करीब 2 लाख सरकारी कर्मी आएंगे और जो भी नियमित सेवा के लिए जॉइन करेंगे वो सब भी इसमें आएंगे। नई नियमावली से ऐसे कर्मी जिनका बिहार झारखंड बंटवारे के बाद सही से पेंशन निर्धारण नही हो पाया था। उन सबको अब उचित पेंशन दिया जाएगा। नई नियमावली के दो महीने में तैयार हो जाने की उम्मीद है और पेंशन से जुड़ी हर बात उल्लेख इसमें रहने की संभावना है।