बुजुर्ग नागरिकों की बल्ले बल्ले! FD पर ये 10 Bank दे रहा है खूब ज्‍यादा ब्‍याज, पढ़ें – पूरी लिस्ट..

डेस्क : बैंकों या डाकघरों में सावधि जमा योजना उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो कम जोखिम का लाभ उठाना चाहते हैं। हालाँकि, अब भारत में लोग क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार जैसे अपरंपरागत तरीकों को भी निवेश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिक अभी भी बैंक के पारंपरिक निवेश से संतुष्ट हैं, जो बिना किसी जोखिम के गारंटीड रिटर्न देने को तैयार हैं।

यही कारण है कि आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट दशकों से भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक बना हुआ है। मान लीजिए अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आयकर विभाग को एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। निवेशक के आयकर ब्रैकेट के अनुसार, केवल सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू होगी।

जानिए क्या है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट? टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ यह उन लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है जो बिना किसी जोखिम के संपत्ति के निर्माण में निवेश करना चाहते हैं और अपनी आयकर कटौती का लाभ भी लेना चाहते हैं। देश के सभी बैंक आपको टैक्स सेविंग के लिए FD ऑफर करते हैं और वे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ सेविंग फॉर्मूले की जानकारी देते हैं, वहीं यह निवेश उपभोक्ता को इनकम टैक्स में बचत करने का मौका देता है। इस तरह निवेशक बहुत कम जोखिम के साथ दोगुना मुनाफा कमाते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प : टैक्स सेविंग FD वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे अच्छे बचत विकल्पों में से एक माना जाता है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दरों की पेशकश की जाती है। टैक्स सेविंग FD में निवेश करते समय, एक सामान्य निवेशक फॉर्म 15G जमा कर सकता है जबकि वरिष्ठ नागरिक इस कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक भी धारा 80TTB के तहत अर्जित ब्याज पर 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिन्हें बैंक FD पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश की जाती है।

समय से पहले अपना पैसा नहीं निकाला जा सकता : इस प्रकार की सावधि जमा में 5 साल की लॉकिंग अवधि होती है और इस पर अर्जित ब्याज पर निवेशक के टैक्स ब्रैकेट के अनुसार कर लगाया जाता है। यदि निवेश संयुक्त रूप से किया जाता है, तो केवल FD रसीद पर सूचीबद्ध पहला धारक ही कर लाभ के लिए पात्र होगा। टैक्स सेविंग FD के मामले में, समय से पहले निकासी नहीं की जा सकती क्योंकि समयावधि पांच से 10 साल के बीच होती है।