अगर नहीं कराया PAN-Aadhaar Link, फिर भी कर सकेंगे ये काम, देखिए लिस्ट-

PAN-Aadhaar Link : यदि आप 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन अब तक निष्क्रिय हो चुका है। निष्क्रिय पैन होने के स्थिति में आप बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते है। पैन एक्टिव नहीं होने कि स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर सकते है।

इसके अलावा अपने टैक्स रिफंड का दावा भी नहीं कर सकते है। यदि पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी कुछ वित्तीय लेनदेन किए जा सकते है। हालाँकि इन ट्रांजेक्शन पर TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collection at Source) शामिल होना जरूरी है। अगर आपका पैन एक्टिव नहीं है तो आप पैसे से जुड़े काम काज कर सकते है। यहाँ पर उन कामों की लिस्ट दी गयी है।

बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपको पैन एक्टिव नहीं होने पर मिल जाएगा। आप एफडी के ऊपर और रेकिरिंग डिपॉजिट पर सलाना ब्याज 40 हजार रूपये और सीनियर सिटीजन 50 हजार रुपये तक ले सकते है।

एक फाइनेंशियल ईयर (financial year) में कंपनियों और म्यूचुअल फंड (mutual fund) से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड (Dividend) ले सकते हैं।

अचल संपत्ति बेचना यदि Sell Value या स्टैंप चार्ज अघर ट्रांजेक्शन (Transaction) 50 लाख रुपये से ज्यादा है। 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदना।

पीएफ खाते से पैसा निकालना यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस (टीडीएस) लागू है।

अगर मकान मालिक को किराया 50,000 रुपये महीने से ज्यादा है।

यदि आपका ट्रांजेक्शन (Transactions) 50 लाख रुपय से ज्यादा हो तो आप सामान और सर्विस बेच सकते हैं।

इंटीरियर डिजाइनर (interior designer) आदि को कॉन्ट्रेक्ट वाले काम के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये अधिक है।

15,000 रुपये से अधिक कमीशन या ब्रोकरेज (commission or brokerage) का पेमेंट करना।

आपको बता दे, इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसे कई लेनदेन है। जिन पर TDS लागू है। यहाँ दिए गए ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल (Transaction Financial) हैं जो हर किसी पर असर डालते है।