डेस्क : PF खाताधारक को सरकार की ओर से 7 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। यह बीमा कवर सरकार द्वारा कर्मचारी जमा लिंक योजना (EDLI) योजना के तहत पीएफ खाताधारकों को प्रदान किया जाता है। कर्मचारी जमा लिंक्ड योजना के तहत प्रत्येक ईपीएफओ खाताधारक को डैश बीमा कवर मिलता है। यदि किसी खाताधारक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो खाते में जमा की गई राशि खाताधारक के नामिती या उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाती है।
इस योजना के तहत यदि खाताधारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य कर्मचारी जमा लिंक्ड योजना की तरह मृत्यु बीमा का दावा कर सकते हैं। इस योजना के तहत EPFO खाताधारक को एक बार में कम से कम 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अधिकतम 7 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं। EDLI योजना का लाभ पाने के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना बेहद जरूरी है। ई-नामांकन के बिना दावा राशि प्राप्त करने में परिवार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पैसे लेने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है।
ई-नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया करनी होगी
- ई-नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए epfindia.gov.in पर क्लिक करें।
- सेवा विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद EPFO UAN नंबर और पासवर्ड डालें।
- मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करें।
- विवरण प्रदान करें विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार घोषणा विकल्प पर क्लिक करके सभी विवरण भरें।
- इसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन भरें।
- आपकी ई-नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके बाद आप आसानी से EDLI जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं