डेस्क : अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है, तो फिर आपकी मौज आने वाली है। बता दे की “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन” (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए “ई-नॉमिनेशन” अनिवार्य कर दिया है।
बिना ई-नॉमिनेशन किए आप PF ACCOUNT का बैलेंस चेक नहीं कर सकते है। इसके साथ ही कई अन्य बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि EPFO अकाउंट में “ई-नॉमिनेशन” करने से अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर को ई-नॉमिनेशन करना चाहिए।
ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े पैसे निकालने में बड़ी मदद मिलती है। इससे नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है। आपको बता दे की EPFO सब्सक्राइबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं।