कर्मचारी के लिए जरूरी खबर – अब खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, जानें – सबकुछ..

डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों को DA और बोनस की राशि मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एक सख्‍त चेतावनी जारी की है. इसकी अनदेखी करने पर केंद्रीय कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी से अब वंचित होना पड़ेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारी आक्रोशित हैं. सरकार के नये फैसले पर उनका क्या रियेक्शन होगा यह तो बाद में पता चलेगा.

सरकार ने बदला हैं नियम : केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है.इसके तहत CCS (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव करते हुए इसमें नए प्रावधान को जोड़ा गया है. इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन को रोक दिया जाएगी.

कैसे होगी इसपर कार्रवाई

  • अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अपनी ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है. इसके बाद वो फिर से दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि को वसूली जा सकती है.
  • किससे कितनी राशि वसूलना है इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा.

कौन करेगा इसपर कार्रवाई

  • ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हो, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन को रोकने का अधिकार दिया गया है.
  • अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
  • ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हुए हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गयी हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दे दिया गया है.