टैक्स भरते हुए भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस

डेस्क : अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो ये खबर आपके काम की है। कहीं आप गलती से वो काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आपको आ सकता है? मालूम हो की आपके हर वित्तीय लेन-देन पर सरकार अपनी पैने नज़र रखती है।तो यदि आप एक लिमिट से ज्यादा कैश लेन-देन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। असल में, इनकम टैक्स विभाग को बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है तो जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे में, यदि आप डिजिटल की बजाय कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अपने इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं ऐसे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है।

शेयर और म्यूच्यूअल फंड की खरीद यदि आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने में रूचि रखते हैं और ज्यादातर बड़ी मात्रा में कैश लेन-देन करते हैं तो सतर्क हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योकि एक वित्त वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है।

FD में कैश में डिपॉजिट अपने फिक्स्ड डिपाजिट में अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक पैसे जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नज़रों में आ सकते हैं। विभाग आपसे इन पैसों के जरिए की जानकारी मांग सकता है। आप डिजिटल तरीके से ही पैसों को FD में जमा करें, ताकि इनकम टैक्स विभाग के पास आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी।

प्रॉपर्टी की खरीदी अगर आप 30 लाख या ज्यादा के कीमत की प्रॉपर्टी कैश में खरीदते या बेचते हैं तो इस बात की पूरी जानकारी आपको समय से विभाग को देनी होगी। बता दें आयकर विभाग आपसे इसकी पूछताछ कर सकता है। आपसे आपके इस कैश के सोर्स की भी जानकारी ली जा सकती है।

क्रेडिट कार्ड का भुगतान भूल कर भी अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कॅश में न करें। अगर आप एक बार में, क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश में जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो आपको उसका जरिया भी बताना होगा।

इसके अलावा बैंक अकाउंट या को-ऑपरेटिव बैंक में एक साल में 10 लाख या इससे ज्यादा की रकम कैश में जमा की तो आप इनकम टैक्स विभाग के नज़रों में आ सकते हैं। इससे बचने के लिए जब भी कोई रकम जमा करनी हो तो ऑनलाइन करें ताकि विभाग को आपकी लेन-देन का पता हो।