केंद्र सरकार हर महीने देगी 6 हजार रुपये की पेंशन, जल्‍द करें अप्‍लाई..

डेस्क : पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपनी सेवानिवृत्ति योजना को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित जगह पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर अवश्य पढ़ें। आज हम आपको सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पति-पत्नी को अलग-अलग खाते खोलने और 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने की अनुमति देती है। इस योजना के और भी कई लाभ हैं (अपरिवर्तनीय पेंशन लाभ)। इसके बारे में जानें।

अटल पेंशन योजना क्या है : अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसमें आप जो निवेश करते हैं वह आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत, आप न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश है।

कौन निवेश कर सकता है : अटल पेंशन योजना वर्ष में शुरू की गई थी, उस समय इसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पेश किया गया था, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। इस योजना में जमाकर्ताओं को 60 साल बाद पेंशन मिलने लगती है।

रुपये की पेंशन कैसे प्राप्त करें : 39 वर्ष से कम आयु के पति-पत्नी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि पति या पत्नी 25 वर्ष या उससे कम आयु के हैं, तो वे APY खाते में प्रति माह 226 रुपये का योगदान कर सकते हैं। यदि पति-पत्नी की आयु 35 वर्ष है, तो उन्हें अपने संबंधित एपीवाई खातों में प्रति माह 543 रुपये जमा करने होंगे। गारंटीशुदा मासिक पेंशन के अलावा, यदि पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित साथी को पूर्ण जीवन पेंशन के साथ प्रति माह 5.1 लाख रुपये मिलेंगे।

योजना के लाभ : योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग अटल पेंशन योजना में नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए। आपके पास केवल एक अपरिवर्तनीय पेंशन खाता हो सकता है। आप इस योजना के तहत जितनी जल्दी निवेश करेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो 60 साल की उम्र के बाद उसे 5,000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इस प्रकार, यह योजना एक अच्छी लाभ योजना है।

कर लाभ योजना : अगर आप आयकर का भुगतान करते हैं तो आपको इस योजना में कर लाभ भी मिलेगा। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को लाभ मिलता है।