डेस्क : सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
शीर्ष अदालत ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला ‘उचित नहीं’ था। वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी SFIO ने 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के खिलाफ एसएफआईओ की अपील की अनुमति दी थी। गण।
लुकआउट नोटिस समेत सभी गतिविधियों पर रोक : हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ जबरदस्ती और लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सहारा समूह की नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई का फैसला सुनाया था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सुब्रत रॉय के खिलाफ एक अन्य बेंच द्वारा लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (SFIO) की ओर से कुछ आशंका थी।