1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए काम के घंटे से लेकर रिटायरमेंट तक के नियमों में क्या हुआ बदलाव

न्यूज डेस्क : केंद्र सरकार जल्द ही श्रम कानून के नियमों में बदलाव कर चारों लेबर कोड लागू करने की तैयारी में लगी है। जिसे अक्टूबर से लागू कर देने की बात भी की जा रही है।मंत्रालय ने हालांकि चारों कोड के तहत नियम तय कर लिए थे पर इन्हें लागू नहीं किया जा सका क्योंकि श्रम विभाग समवर्ती सूची में आता है। इन सभी नियमों के लागू हो जाने के बाद बहुत से बदलाव आने की संभावना है।

काम के घंटे बढेंगे ड्राफ्ट किए जा रहे नए नियमों में अधिकतम काम करने के घंटो को बढ़ाकर 12 घंटे कर देने की बात की जा रही है। नए नियम में 15 से 30 मिनट तक के ज्यादा काम को भी ओवरटाइम में शामिल करने की बात की जा रही है। जबकि अब तक 30 मिनट से कम के काम को ओवरटाइम में शामिल नहीं किया जाता है। नए नियम में प्रत्येक 5 घंटे में आधा घंटा रेस्ट देना भी अनिवार्य है।

बढ़ेगी रिटायरमेंट की राशि ग्रैच्युटी और पी एफ में योगदान बढ़ जाने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि मे खुद ही बढ़ोतरी होगी। वेतन संरंचना में बदलाव आएगा जो सीधे तौर पर रिटायरमेंट की राशि को भी प्रभावित करेगा।

सैलरी पर भी काफी प्रभाव नए लेबर कोड में मूल वेतन कूल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिये। ऐसा कहा जा रहा है। आमतौर पर कूल सैलरी के 50% से भी कम , वेतन का गैर भत्ते का हिस्सा होता है। वही अब मूल वेतन बढ़ने से पी एफ बढ़ेगा और इस से टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। पर इसका अच्छा प्रभाव रिटायरमेंट के बाद मिलेगा।