LPG Cylinder दुर्घटना होने पर मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, जानिए कैसे करें क्लेम..

न्यूज डेस्क : एलपीजी गैस कनेक्शन लेते समय लोग एक बात से अनजान रह जाते हैं। गैस कनेक्शन लेते समय में चूल्हा, रेगुलेटर आदि के अलावा भी कुछ मिलता है। यह बेहद आवश्यक है। दरअसल गैस के नए कनेक्शन के समय इंश्योरेंस किया जाता है। आप इंडेन गैस (Indane Gas), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) किसी भी कंपनी के कनेक्शन में इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है।

LPG Gas Cylinder

इस स्तिथि में इतना मिलता है कवर : इंडियनऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, थर्ड पार्टी और एलपीजी ग्राहकों को अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और संपत्ति क्षति कवर दिया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट के दौरान मौत के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति घटना 6,00,000 रुपये दिया जाता है। वही, घायल होने की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम 2,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही, अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में संपत्ति के नुकसान के मामले में 200,000/- प्रति घटना दी जाती है। इसके तहत एलपीजी गैस से संबंधित किसी भी दुर्घटना को कवर करने के लिए ग्राहक का बीमा किया जाता है।

इस प्रकार करना होगा क्लैम : ऐसी दुर्घटना होती है तो अतिशीघ्र इसकी जानकारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर यानी अपने एजेंसी को देनी होगी। इसके बाद वितरक/क्षेत्र कार्यालय, प्रारंभिक जांच के बाद, बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए क्लैम करने के लिए सूचित करेगा। ग्राहक को सीधे बीमा कंपनी से क्लैम करने या सीधे उनसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

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इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता

  • आयल कंपनी को दुर्घटना से जुड़े आवश्यक डॉक्युमेंट्स देनी होगी। मौत होने की स्थिति में
  • मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/कोरोनर्स रिपोर्ट/ जांच रिपोर्ट आदि जमा करने होंगे। वहीं घटना से जुड़े सभी कागजात देने होते हैं। इसमें दवाई दुकान से लाए गए दवाई की राशिद से लेकर डॉक्टर के खर्च तक शामिल है। साथ ही
  • संपत्ति के नुकसान के मामले में, बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करने के लिए अपने सर्वेक्षक की नियुक्ति करती है।