बिना गारंटी मिलेगा 50,000 से 10 लाख तक का Loan, जानें – कैसे करें अप्लाई..

डेस्क : अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो हाल ही में अपना एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें, आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें की ‘ई मुद्रा ऋण योजना‘ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सुपरहिट योजना है। इस योजना के तहत, आपको ऋण सुविधा दी जाती है। इसमें आप आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेष बात यह है कि आपको बिना किसी गारंटी के ऋण मिलेगा और आपको किसी भी प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

मुद्रा ऋण पर ब्याज दर क्या है? प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। मुद्रा मुद्रा ऋण के लिए बैंक विभिन्न ब्याज दरें चार्ज कर सकते हैं। आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12 प्रतिशत है। 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं हमें आपको बताते हैं कि आप 3 चरणों में पीएम मुद्रा ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3 चरण में लोन उपलब्ध है

  • शिशु ऋण योजना– इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा।
  • किशोर ऋण योजना- इस योजना में ऋण राशि 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक तय की गई है।
  • तरुण ऋण योजना- तरुण ऋण योजना में 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण लिया जा सकता है।

किस लोगों को लाभ मिलेगा? यह योजना विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए शुरू की गई थी। उदाहरण के लिए – दुकानदार, फल / सब्जी विक्रेताओं, लघु उद्योग, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानें, मशीन संचालन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का लाभ इस योजना के तहत किया जा सकता है।

इस लोन को कहां से ले सकते हैं : आपको बता दे की आप इस ऋण को सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से कहीं से भी ले सकते हैं। RBI ने 27 सरकारी बैंक, 17 निजी बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मड्रा ऋण को वितरित करने के लिए अधिकृत किया है। ऋण कैसे प्राप्त करें? आप ऋण लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.mudra.org.in/ पर जा सकते हैं। यहां से फॉर्म डाउनलोड करके, आपको सभी विवरण भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। बैंक का शाखा प्रबंधक आपके काम के बारे में जानकारी लेता है। उस आधार पर पीएमएमवाई आपको ऋण प्रतिबंधित करता है।