खुशखबरी! केंद्र सरकार के इस योजना के तहत मिलेंगे 3,000 की पेंशन, जानिए – किसे मिलेगा लाभ ?

डेस्क : केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) है। सरकार ने यह योजना इसलिए चलाई है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

पीएम श्रम योगी मान धन योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक और पेंशन योजना आपके योगदान के आधार पर है। योजना के तहत श्रमिकों को कम से कम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन मिल सकती है। पेंशन राशि खाताधारक की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाती है। यदि इस पेंशनभोगी की योजना के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को परिवार पेंशन के रूप में आधी राशि मिलती है।

फैमिली पेंशन सिर्फ पति या पत्नी यानी पत्नी या पति को ही दी जाती है। Unorganized sector का कोई भी कर्मचारी जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और उसकी आयु 18-40 वर्ष है, तो उसे पीएम श्रमिक योगी मान धन योजना के लिए पात्र माना जाएगा। इस योजना का लाभ उसी कर्मचारी या कर्मचारी को मिलेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य नहीं है। मान धन योजना का लाभ केवल उस कर्मचारी को दिया जाता है जो आयकर नहीं देता है।

मानधन योजना के बारे में..मान धन योजना का पैसा कर्मचारी के बैंक खाते या जन धन खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से जमा किया जाता है। जब कर्मचारी अपना खाता खोलता है तो हर महीने जमा की जाने वाली राशि एक ही समय पर तय होती है। कर्मचारी को यह राशि 60 वर्ष की आयु तक बिना किसी रुकावट के जमा करनी होगी। 60 साल बाद इसी जमा के आधार पर पेंशन दी जाती है। यह योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए इसकी ओर से आधा पैसा जमा किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मान धन योजना में हर महीने 100 रुपये जमा करता है तो उसके खाते में भी केंद्र सरकार द्वारा 100 रुपये जमा करा दिए जाएंगे। यह चक्र 60 वर्ष की आयु तक चलता रहेगा। लाभार्थी और केंद्र सरकार के बीच 50-50 के आधार पर पैसा जमा किया जाता है।

आपको कितनी पेंशन मिलेगी : मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 29 साल की उम्र में पीएम श्रमिक योगी मानधन योजना में शामिल होता है। वह हर महीने 100 रुपये जमा करता है और 100 रुपये केंद्र द्वारा जमा किया जाता है। 29 वर्ष से 60 वर्ष तक अर्थात 31 वर्ष तक लाभार्थी और सरकार द्वारा खाते में 100-100 रुपये जमा किए जाएंगे। 60 साल पूरे होने पर लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। यदि योजना की अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन की आधी राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती रहेगी।

इस योजना का लाभ श्रमिक, छोटे व्यापारी, दुकानदार और ऐसे व्यवसायी ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। 18 साल की उम्र वालों को हर महीने 55 रुपये, 29 साल के लोगों को 100 रुपये जमा करने होंगे। योजना के मुताबिक 40 साल की उम्र वाले लोगों को हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। इसके लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या डिजिटल सेवा केंद्र में जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड जरूरी है।