कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! PF अकाउंट से तुरंत मिलेंगे 1 लाख रुपये, पैसा निकालने के बदले नियम..

डेस्क : पीएफ के तहत रजिस्टर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इसके अधीन आने वाले कर्मचारी अपने पीएफ खाते (PF Account) से मेडिकल एडवांस के तौर 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। मालूम हो कि यह यह रकम इमरजेंसी मेडिकल या हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में निकाल सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि कर्मचारियों को पैसे निकालने से पूर्व उस अस्पताल में एडमिट होने या प्रक्रिया की लागत का अनुमान देने की जरूरत नहीं है।

इस सुविधा का लाभ लेने में कौन है शामिल : सर्कुलर के मुताबिक, यह अग्रिम केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचारक (सीएस (एमए) नियमों के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। ईपीएफओ का कहना है कि कई बार गंभीर बीमारियों के चलते मरीज को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना होता है, ऐसे में होने वाले खर्च का अनुमान बता पाना मुश्किल है। इसी वजह से अनुमानित खर्च का व्योरा देना आवश्यक नहीं होगी। मालूम हो गया होगा के इस सुविधा का लाभ कौन ले सकता है।

किस अस्पताल में होनी होगी भर्ती : नियम के मुताविक रोगियों को किसी भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सीजीएचएस अस्पताल में भर्ती होना होगा। अगर इमरजेंसी में मरीज को निजी अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। ऐसे में वे संबंधित ऑफसरों से अपने मामले में छूट देने की अपील कर सकते हैं ताकि चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जा सके। इस स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी एडवांस भुकतान जा सकेगा। अब परिवार के किसी सदस्य को इस एडवांस पैसे का क्लैम करने के लिए रोगी की ओर से एक पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें अस्पताल और मरीज से संबंधित विवरण देनी होगी। अब आपको मालूम हो गया होगा की किन अस्पताल में आप लाभ उठा सकते हैं।

यह है आवश्यक नियम : बता दे कीखर्च 1 लाख रुपये से अधिक आने पर और एडवांस दिया जा सकता है, परंतु वह ईपीएफओ निकासी नियमों के तहत आता हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के 45 दिनों के भीतर कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल के बिल जमा करने होते हैं।