जमानत मिल गई, फिर क्यों मन्नत के शहजादे आर्यन खान रहेंगे 2 दिन और जेल में – जानें क्या है पूरी कानूनी प्रक्रिया

डेस्क : इस वक्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स केस में जमानत मिल गई है, बता दें कि पहले यह मामला एनडीपीएस कोर्ट में चल रहा था लेकिन जब एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी तो शाहरुख खान ने तीन वकील की फौज मुंबई हाई कोर्ट में उतार दी। ऐसे में तीनों वकीलों ने जमकर प्रयास किया और उनके बेटे को जमानत दिलवा दी।

हाई कोर्ट से तो मिल गई जमानत फिर भी आज रिहा नहीं होंगे आर्यन खान? समझें क्या है कानूनी प्रक्रिया का दांव-पेंच

जमानत दिलवाने के बाद भी बता दें कि जब तक ट्रायल कोर्ट से रिलीज लेटर नहीं आ जाता, तब तक आर्यन खान को घर नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए दो-तीन दिन का समय लग सकता है। इतना ही नहीं बल्कि आर्यन खान के तीसरे वकील यानी कि मुकुल रोहतगी ने बताया कि जेल की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है। आप जितना इसमें घुसेंगे उतनी यह जटिल हो जाएगी। ऐसे में आर्यन खान को घर जाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।

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ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि आर्यन खान के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वता संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में एक पीठ तैयार की गई है, जो कल सुनवाई करेगी यह पीठ देखेगी कि आखिर जो कैदी जेल से छूट जाता है उसको कब तक कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर बिना देरी के रिहा किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यदि जेल अधिकारियों द्वारा कोई कानून का उल्लंघन होता है तो उसे कितने दिन में घर भेजा जा सकता है। जिन लोगों की रिहाई होती है उनको 48 घंटे बाद रिहा किया जाता है।

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करीब 2 दिन तक कैदी को अलग से जेल में रहना पड़ता है। उसके बाद ही वह जेल से बाहर जाता है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था जब दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगों में शामिल आसिफ इकबाल रिहाई के दो दिन बाद ही अपने घर जा पाए थे। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर चर्चा कर रही है कि आखिर रिहाई के बाद कब तक जमानत दी जाए ?ताकि जल्दी से जल्दी कैदी अपने घर जा सके।